दिल्ली: केंद्र सरकार पैन कार्ड में थर्ड जेंडर का विकल्प जोड़ेगी। सोमवार को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इसका आश्वासन दिया। मुंबई के एक ट्रांसजेंडर सत्यश्री शर्मिला ने कोर्ट में याचिका दायर कर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने की समस्या बताई थी। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने आधार कार्ड में तो थर्ड जेंडर का विकल्प दिया है, लेकिन पैन कार्ड में नहीं। इसकी वजह से देशभर के ट्रांसजेंडर्स को पैन कार्ड और आधार लिंक करने में समस्या हो रही है।
केंद्र की ओेर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक उनका पैन कार्ड रद्द नहीं होगा। सरकार इस समस्या का समाधान करेगी। पैन कार्ड का साफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुनवाई टालते हुए केंद्र को समाधान की सूचना देने का आदेश दिया।
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