जीएसटी 1205 आइटम्‍स की लिस्‍ट तैयार

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नई दिल्‍ली: जी एस टी पर 1205 आइटम्‍स की लिस्‍ट पर सरकार का दावा है कि ज्‍यादातर सामान या तो सस्‍ते होगें या उनकी कीमत जैसी है वैसी ही रहेगी, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्‍ट सस्‍ते हो जायेगे, कोयला सस्‍ता होने से बिजली दरें घटेगी, राेजमर्रा से जुडी चीजें सस्‍ती होगी, दूध दही पहले की तरह टैक्‍स के दायरे से बाहर रखे गये है परन्‍तु मिठाई पर 5 प्रतिशत टैक्‍स लगेगा, पेटोल डीजल, रसोई गैस पर बदलाव नहीं किया गया है, परन्‍तु यदि आप कार खरीदने वाले है तो छोटी कारों पर 12.5 एक्‍साइज टैक्‍स और 14.5 प्रतिशत वैट लगेगा, कोयले की कीमत कम होने से न सिर्फ बिजली बल्‍िक स्‍टील भी सस्‍ती होगी,

इम्‍पोर्ट को दो राज्‍यों के बीच सप्‍लाई की तरह माना जाएगा, उस पर आईजीएसटी लागू होगा, बेसिक कस्‍टम डयूटी भी लगेगी, इससे चीजें थोडी महंगी होगी, सामान की खपत जहां हाेगी, उसी राज्‍य को एसजीएटी का पेमेन्‍ट होगा, एक्‍सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्‍लाई माना जायेगा, यानी इस पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगाा हलांकि इसमें भी इनपुट टैक्‍स क्रेडिट का नियम लागू होगा और एक्‍सपोर्टर को रिफंड लेना पडेगा, सिक्‍युिरटीज को गुडस एडं सर्विस की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, ये जीएसटी के दायरे में नहीं है

राहत की बात ये भी है कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब के मुताबिक जो सामान तय किए हैं, उनमें ज्यादातर सामान पर 5 से लेकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। बड़ी बात ये है कि अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। केवल 19 फीसदी चीजें ही ऐसी होंगी जो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी।

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जीएसटी उन सभी कारोबारियों पर लागू हाेगा, जिनका सालाना बिजनेस 20 लाख रूपये से ज्‍यादा है, राज्‍यों के लिए यह लिमिट 10 रूपये है, सालाना 20 से 50 लाख तक टर्नओवर वालों के लिए कंपोजिशन स्‍कीम का ऑप्‍शन अलग है, इसमें पूरे टर्नओवर पर टैक्‍स लगेगा, इसका फायदा वही कारोबारी उठा सकता है, जिनका बिजनेस किसी एक राज्‍य में है

सुनील शुक्ल
उपसंपादक: सत्यम् लाइव

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