दिल्ली-NCR में 2000 या उससे ज्यादा CC की डीजल गाड़ियों को राहत, SC ने रजिस्ट्रेशन से रोक हटाई

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 2000 या उससे ज्यादा सीसी की डीजल गाड़ियों को राहत देते हुए इनके रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने एक्स शोरूम कीमत का 1% ग्रीन सेंस लगाकर यह रोक हटाई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जमा करना होगा सेंस…
-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1% ग्रीन सेंस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जमा करना होगा। बोर्ड इसके लिए पब्लिक सेक्टर के किसी बैंक में एक अलग खाता खोलेगा।
-इसी के साथ SC केंद्र की इस आपत्ति पर सुनवाई के लिये तैयार है कि कोर्ट इस तरह का टैक्स नहीं लगा सकता।
-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2000 सीसी से कम क्षमता वाले डीजल गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाने के बारे में बाद में फैसला करेगा।
क्या हुआ था पिछली सुनवाई में?
-इससे पहले सोमवार को लग्जरी व्हीकल बनाने वाली जर्मनी की ऑटोमाबाइल कंपनी मर्सडीज बेंज ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि अगर सरकार दिल्ली में डीजल गाड़ियों से बैन हटाती है, तो वह एन्वायरन्मेंट टैक्स देने को तैयार है।
-सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मर्सडीज ने 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों पर बैन हटाने की मांग की थी।
-सुप्रीम कोर्ट कार मैन्युफैक्चिंग कंपनी मर्सिडीज बेंज की याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई करने पर सहमति हो गया था।
-इससे पहले चार जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी और इससे ज्यादा की इंजन क्षमता वाली डीजल से चलने वाली एसयूवी और आलीशान कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक के ऑर्डर में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
– सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2015 को 2000 सीसी से अधिक के व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर यह रोक लगाई थी।

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