लता रजनीकांत को 6.2 करोड़ लौटाने का आदेश: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत की कंपनी को 6.2 करोड रुपये एडी-ब्‍यूरो कंपनी को चुकाने को कहा हइस कंपनी की निदेशक है लता रजनीकांत.से कोर्ट ने कहा ३ महीने में . 6.2 करोड रुपये एडी-ब्‍यूरो कंपनी को चुकाए कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी ने यह रकम नहीं लौटाई तो लता को निजी तौर पर यह रकम देनी होगी.

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सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में ३ महीने बाद सुनवाई करेगी. कोर्ट ने यह फैसला एडी-ब्‍यूरो कंपनी की याचिका पर दिया है.याचिका मे कहा गया है लता ने कोचादियान फिल्म के टेलीकास्ट राइट के मामले में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था. इस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. कंपनी ने याचिका में यह भी कहा है कि लता ने दस करोड़ रुपये कंपनी से लिए और किसी अन्य कंपनी में फिल्म का राइट बेच दिया कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था.

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