केन्‍द्र सरकार ने दी दुकानों को अनुमति, शर्ते लागू

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व्‍यापारी ने ली राहत की सॉस। आज से कर सकते हैं कारोबार, सोशल डिस्‍टेसिंग का रखे ध्‍यान। मास्‍क अनिवार्य, आधे कर्मचारी ही आयेगें।

सत्‍यम् लाइव 25 अप्रैल 2020, दिल्‍ली।। केन्‍द्र सरकार ने नोवेल कोरोना पर लॉकडाउन पर बन्‍द पडी छाेेेेटी दुकानों को खुलने की अनुमति प्रदान कर दी है जिससे व्‍यापारी वर्ग में बडी राहत की सॉस ली है जरूरी और गैर जरूरी दोनों ही दुकान खोलने की अनुुुुुमति प्रदान कर दी है साथ ही लॉकडाउन के जारी दिशानिर्देश का पालन करेगें। जैसे कि सोशल डिस्टेेसिंग पर ध्‍यान देना अनिवार्य होगा लेकिन माल्‍स की मार्केट को अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। गृृृह मंत्रालय में यह स्‍पष्‍ट है कि दुकानों पर 50 प्रतिशत ही कर्मचारी कार्यरत होगे। साथ ही शरीरिक दूरी का विशेष पालन करना होगा और मास्‍क अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। गृह मंंत्रालय का आदेश उस समय है मुस्लिम समप्रदाय का पवित्र माह रमजान शनिवार से प्रारम्‍भ हो रहा है। गृृृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी।

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गृह मंत्रालय की नयी शर्तें

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गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगर पालिका की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ नई शर्तें लागू कर दी हैं

  • सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए।
  • मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
  • सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा।
  • दूरी को बनाये रखना अनिवार्य है।

किताबों की दुकानों को 21 अप्रैल को सरकार ने छूूट दे दी थी अब बिजली की दुकानों को भी छूूूट दे दी गई है साथ ही गृृह मंत्रालय के आदेशानुसार शहरी क्षेत्रों मेें ब्रेड की तथा आटा मिल भी अपना काम प्रारम्‍भ कर सकतेे हैं।

उपसम्‍पादक सुनील शुक्‍ल

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