सत्यम् लाइव, 10 अगस्त 2020, दिल्ली।। इस कोरोना संकट के चलते दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला आया है, नहीं होगें काॅलेज और यूनिवर्सिटी की पराीक्षाएं। यानी इस साल जो परीक्षाए नही हुई है, उसको आयोजित नहीं करवाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली राज्य के विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का निर्देश दिया था जिसका 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार से जानना चाहा कि क्या राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम विश्वविद्यालय यूजीसी के दिशा-निर्देशाेें को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अशोक भूूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने कोविड-19 महामारी के मद्दे नजर विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सवाल उठाए कि क्या राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत यूजीसी की अधिसूचना और दिशानिर्देश रद्द किए जा सकते हैं। इस पर यूजीसी की ओर से पेश साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब के लिए कुछ समय मांगा और खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। तो वहीं छात्र अपने परीक्षाओंं लेकर काफी चिंंतित है कि हमारे परीक्षाओं का क्या होगा ?
मंसूर आलम
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