सत्यम् लाइव, 1 अप्रैल 2023 गुजरात।। अहमदाबाद गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री एवं स्नातकेत्तर डिग्री मॉगने पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है।
हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री दिखाने का निर्देश दिया गया था। साथ ही दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया है।
इस पर अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।
सुनील शुक्ल
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