नई दिल्ली। दिल्ली HC ने तीनों MCD कमिश्नर्स को शुक्रवार को नोटिस जारी कर उनसे कारण पूछा कि दिल्ली में साफ-सफाई बनाए रखने में नाकाम रहने पर उनके खिलाफ क्यों ना अवमानना की कार्रवाई की जाए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि कचरा इकट्ठा करने और उसका डिस्पोज करने के अदालत के ऑर्डर का यह जानबूझकर किया गया उल्लंघन और अवज्ञा है। टीवी चैनल के न्यूज वीडियो के बाद आया आर्डर…
-एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरि शंकर ने यह फैसला दिया।
-यह ऑर्डर एक टीवी चैनल के उस न्यूज वीडियो के बाद आया है जिसमें ढलावघरों से सड़कों पर कचरा बिखरा हुआ और कई मीलों तक कचरा फैला हुआ दिखाया गया था।
-अदालत को बताया गया कि इससे मच्छर पैदा हो रहे हैं जो मच्छर जनित बीमारियों जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया की वजह हैं।
-दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया। याचिकाओं में दिल्ली में इस तरह की बीमारियों को होने से रोकने के कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की अपील की गई है।
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