सत्यम् लाइव, 8 जनवरी 2022, दिल्ली।। दिल्ली में लगने वाले वीकेंड कर्फ्यू जो शुक्रवार रात्रि 10 बजे से प्रारम्भ होगा। उसमें कुछ नियम बताये गये हैं उनका पालन करना आवश्यक होगा। इन्हीं नियमों के चलते दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू घोषित किया गया है। जिससे इस महामारी से बचा जा सके।
- मेडिकल इमरजेंसी है या कोई अन्य इमरजेंसी है तो वैलिड आईडी कार्ड के साथ बाहर निकल सकते हैं।
- ट्रेन, बस या फ्लाइट का रिजर्वेशन है तो आप वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किसी भी वक्त अपने टिकट के साथ बाहर जा सकते हैं।
- एनसीआर में रहने वाले को दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी होगी परन्तु आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्ति को अपने आईडी के साथ प्रवेश कर सकते हैं।
- केंद्र सरकार के अधिकारियों को भी घर से निकलने की इजाजत होगी।
- सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स स्टाफ, फार्मेसी चलाने वाले तथा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता को अनुमति होगी।
- जज और कोर्ट से जुड़े सभी अधिकारी, कोर्ट के स्टाफ को और वकील को कार्ड साथ लेकर ही बाहर निकल सकते हैं।
- अगर आपका एग्जाम है तो आप घर से बाहर निकल सकते हैं आईडी कार्ड और वैध दस्तावेज साथ, एग्जाम ड्यूटी पर भी ये नियम लागू होगा।
- जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी।
- यदि विवाह में शमिल होने जा रहे हैं तो शादी का कार्ड साथ में होना आवश्यक है।
सुनील शुक्ल
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