सत्यम् लाइव, 29 मई 2022, दिल्ली।। दिल्ली के डॉ. तरूण कोठारी दिनांक 20 जुलाई 2021 को खुलेआम जनता को मास्क पहनने के हानिकारक प्रभाव एवं वैक्सीन लगवाने के दुष्प्रभाव को बताया था। डॉ. तरूण कोठारी पर सिपाही नरेश कुमार ने शिकालयत दर्ज की है एचओ अजय कुमार गुप्ता जी ने डॉ कोठारी पर मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा जनता को उकसाने पर लगाया गया है। 3 जून 2022 को डॉक्टर साहब को पटिलाया हाउस कोर्ट पर उपस्थिति होना है। डॉ. साहब ने स्वयं यह वीडियो अपने ट्वीटर एकाउण्ट पर शेयर किया था।
डॉ. कोठारी के इस मुकदमें के बारे में वकील साहिल गोयल जी से जब राय ली तो वकील साहब ने कानूनी रूप से विस्तार देते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 1860 के तहत् 117, 109, 268, 188 व एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 3 लगाई गयी है। डॉ. साहब द्वारा कहे गये शब्दों से जनता को उकसा रहे हैं ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। डॉक्टर कोठारी क्वालिफाइड डॉक्टर है। मास्क और वैक्सीन के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते हैं और वो उसके बारे में वैज्ञानिक तथ्य भी पेश कर रहे हैं।
डॉक्टर होने के नाते वो जनता के हित के लिये स्वतंत्र रूप से अपनी राय रख सकते हैं। धारा 188 जनता के नौकर (पब्लिक सर्वेन्ट) के आर्डर पर है। ये सरकारी कार्य में बाधक के रूप में ब्रिटिश शासन काल में आईपीसी 1860 के तहत् गलत प्रयोग है। धारा 269 बेपरवाह तरीके से इंफेक्शन या बीमारी फैलाने से है। इस वीडियों में इस पर कोई धारा नहीं बनती है।
वकील साहब ने सिपाही नरेश कुमार को सुझाव देते हुए कहा कि राष्ट्रहित में अपने प्रोफेशन को सत्य उजागर करने वाले पर हस्ताक्षेप न करके बल्कि उनका साथ देना चाहिए। जिससे किसी भी प्रकार के बीमारी से बचे। मुकदमा दर्ज करने वालों को भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए कि ये बात स्वयं यदि डॉक्टर कह रहा है तो उनसे राय लेकर आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र के प्रति तैयार करना चाहिए।
सुनील शुक्ल
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