तेरवीं करने पर होगी सजा … गहलोत

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Rajasthan Cm Ashok Gehlot 1591930376

द्वारा: सुनील शुक्‍ल

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सत्‍यम् लाइव, 9 जुलाई 2020, दिल्‍ली।। राजस्‍थान मृत्‍यु भोज 1960 के अधिनियम के तहत मृत्‍युभोज किया जाना कानून अपराध है। इस नियम के तहत, भोज करने पर 1 वर्ष की सजा तथा जुर्माना लगाया जा सकता है। मई के सन् 2019 में, इसका आदेश तब जोधपुर दिया गया था जब लव प्रजापति नेे पाबू के मगरा स्थित सोढा के ढाणी के एक व्‍यक्ति ने अपनी माता की मृत्‍यु के बाद भोज न करने के लिये न्‍यायालय में गुहार लगाई थी। इस पर न्‍यायालय ने भोज न करने का आदेश जारी किया था। इस पर पीठासीन अधिकारी लव प्रजापति ने आदेश दिया था। इस पर राजस्‍थान में राष्‍ट्रीय कांग्रेस की सरकार के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने दो दिन पूर्व इसेे कुप्रथा कह कर इसके भोज पर रूक लगा दी है और साथ ही ये भी कानून बनाया है कि जिसने भी ये कानून को तोडा उसको 1 साल की सजा भुगतनी पडेगी। साथ ही कहा कि मृत्‍युभोज पर भोज कराने की शिकायत की जिम्‍मेदारी गॉव के पटवारी, पंच या सरपंच की होगी।

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