कई क्षेत्रों में 20 अप्रैल से छूट

Love

सत्‍यम् लाइव, 16 अप्रैल 2020, दिल्‍ली।। एक तरफ महामारी ने अपने पॉव पसारे हैंं तो दूसरी तरफ सरकार ने 14 अप्रैल से लॉकडाउन को 3 मई तक बढा दिया है। साथ ही 20 मई के बाद के लिये कुछ विशेष प्रतिक्रिया पर भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। लॉकडाउन में बेेहद कम प्रभावित क्षेत्र इससे मुक्‍त रहेंगे। सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ ‘बंदिशों’ के साथ औद्योगिक और अन्‍य गतिविधियों की इजाजत दे दी है। कोरोना के वो क्षेत्र जहॉ वायरस के हॉटस्‍पाट (सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र) हैं वहॉ पर अभी भी कडे प्रतिबन्‍ध रहेगें। साथ ही कार्यस्‍थल और सार्वजनिक स्‍थानों पर घर में बने मास्‍क का इस्‍तेमाल अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिटाइज उपलब्‍ध कराया जायेगा। गाइडलाइन्‍स के अनुसार अपनी डयूटी ऑवर, थर्मल स्‍क्रीनिंग कराने के आदेश भी जारी किया गया है। साथ ही थूकने पर जुर्माना भी होगा।

इन गतिविधि पर इजाजत :- (ये रियायत कोरोना के हॉटस्‍‍‍‍‍पाट पर नही है)

WhatsApp Image 2019 11 30 At 9.49.59 AM
कृषि और इससे जुडे कार्य पर छूट
  • कृषि और इससे जुडे कार्य
  • डिजिटल इकोनॉमी
  • जरूरी और गैरजरूरी माल परिवहन
  • कृृ‍षि विपणन
  • दूध एवं प्रोडक्‍ट, कुक्‍कुट एवं मछली उद्योग की गतिविधियॉ
  • चाय, काफी और रबर प्‍लांटेशन
  • ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग गतिविधियॉ
  • सडक निर्माण एवं अन्‍य निर्माण कार्य
  • ग्रामीण बिल्डिंग एवं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्‍ट
  • मनेरगा के अन्‍तर्गत कार्य में सिंचाई एवं जल संरक्षण
  • केेन्‍द्र एवं राज्‍य सरकारों का स्‍थानीय निकायों का कार्यालय
  • स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं और सोशल सेक्‍टर
  • ऑनलाइन टीचिंग और डिस्‍टेंंस लर्निग जैसे गतिविधियॉ
  • ई-कॉमर्स, आईटी और डाटा व कॉल सेन्‍टर्स
  • आरबीआई, बैंक, एटीएम, इंश्‍योरेंस कम्‍पनियॉ आदि
  • कोल, मिनरल और ऑयल प्रोडक्‍शन
  • आईटी हार्डवेयर निर्माण और जरूरी सामान की पैकेजिंग

कुछ विशेष गतिविधयों को इजाजत नहीं है

Ads Middle of Post
Advertisements
IMG 20191117 WA0001 1
धार्मिक आयोजन की छूट नहीं
  • धार्मिक सम्‍मेलन को अनुमति नहीं है
  • शैक्षिक और ट्रनिंग इंस्‍टीयूट को अनुमति नहीं है
  • हवाई, सडक, मैट्रो या रेल यात्रा को अनुमति नहीं है
  • सामाजिक (शादी कामकाज), राजनीतिक, खेलकूद के आयोजन एवं अन्‍य को अनुमति नहीं
  • शॉपिंग कॉम्‍पलेक्‍स को अनुमति नहीं है
  • औद्योगिक और कमर्शियल को अनुमति नहीं है
  • सिनेमा हॉल्‍स, थिएटर को अनुमति नहीं है
  • हॉस्पिटेलिटी सर्विस जैसे होटल को अनुमति नहीं दी गयी है।
  • जिम, बार को अनुमति नहीं दी गयी है।

आवश्‍कयता हो तो:-

  • चार पहिया में दो तथा दो पहिया वाहन पर एक व्‍यक्ति सफर कर सकते हैं
  • इलेक्‍ट्रशियन सहित कामगारों को छूट
  • सभी ट्रकों को दो ड्राइवर तथा एक हेल्‍पर को छूट

उपसम्‍पादक सुनील शुक्‍ल

अन्य ख़बरे

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.