सत्यम् लाइव, 23 मार्च 2021, दिल्ली।। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई मेें शराब पीने के बाद यदि किसी भी दुर्घटना होती है तो बीमा का पैसा उस व्यक्ति के परिजन नहीं दिया। ऐसा आदेशा साेेेेेेमवार को उस केस की सुनवाई में कहा जिसमें एक व्यक्ति की मौत अत्यधिक शराब पीने के कारण हो गयी थी उस मृतक के उत्तराधिकारी ने इसके लिए बीमा राशि का दावा किया था। बीमा कंपनी के दावा खारिज होने के बाद मृतक के उत्तराधिकारी ने कोर्ट में इस मामले की सुनवाई को लेकर अपील की थी।
सन् 1997 में हिमांचल के शिमला जिले में एक चौकीदार की मृत्यु हो गयी थी। चौकीदार की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण ज्यादा शराब पीना बताया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि शराब पीने से हुई मौत दुर्घटना की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं बनता कि वह इस तरह के मामलों में मुआवजा दे।
सुनील शुक्ल
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