सत्यम् लाइव, 30 अप्रैल 2021, दिल्ली।। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बेकाबू कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। लोग बेहाल है, तो वही जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती जा रही वैसे वैसेलोगो में व्याकुलता बढ़ती जा रही है। लोग दुसरे प्रदेशों से अपने गाॅव की तरफ रूख अपना रहे है। अब गाॅव मेंं भी कोरोना के प्रकोप फैल रहा है तो वही इस संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना से बेकाबू होते हालात को देखते हुए सरकार ने सप्ताहिक लाॅकडाउन एक दिन और बढ़ा दिया है।
अब प्रदेश में शुक्रवार शाम आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक बंदी रहेगी। इससे पहले जारी किए गए आदेश के मुताबिक शनिवार और रविवार लाॅकडाउन लागू रहेगा। बीते मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना की स्थिर पर सुनवाई करते हुए दो दिनों के लाॅकडाउन को नाकाफी बताते हुए कहा था कि सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए दो दिन का लाॅकडाउन लगाया है साथ ही उन्य पाबंदियां भी लागू की हैं पर संक्रमण के नए मामलो को देखते हुए यह निरर्थक ही लग रहा है ये उपाय ना काफी प्रतीत होते है। लाॅकडाउन को मंगलवार सुबह तक बढ़ाने के पीछे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी एक वजह माना जा रहा है।
कोर्ट ने सुनवाई में सरकार से कड़े शब्दो में कहा था कि जो लोग सत्ता में है वे मेरा कयदा मानो वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़ दें। मामने में हाईकोर्ट ने सरकार से तीन मई को होने वाली सुनवाई में संक्रमण रोकने के लिए12बिंदुओ में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके पहले प्रदेश सरकार ने 16 अप्रैल को 35 घंटे का लाॅकडाउन लगाने की घोषणा की थी जो कि शनिवार रात आठ बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह सात बजे तक लागू था। हालांकि, संशोधन करते हुए फिर शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सात बजे तक लाॅकडाउन का निर्णय लिया गया था।
और साथ ही प्रदेश सरकार ने माॅस्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार एक हजार रूपये जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोनाप्रोटोकाॅल कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
मंसूर आलम
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