सत्यम् लाइव 29 मार्च 2021, दिल्ली।। दिल्ली में सरकार और उप राज्यपाल (एलजी) के अधिकारों को परिभाषित करने के लिये जो विधेयक पारित किया था उसको राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने भी रविवार को मंजूरी दे दी। इन अधिकारों के जरीये से राष्ट्र की राजधानी में निर्वाचित सरकार को उप राज्यपाल (एलजी) से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इस विधेयक के मुताबिक दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी है और राज्य सरकार को किसी भी कार्य से पहले एलजी की राय लेनी होगी।
राज्यसभा में 24 मार्च को पारित हुये इस विधयक को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस दिन को भारतीय लोकतंत्र का काला दिन कहा था। जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था कि इन संशोधनों से केंद्रशासित प्रदेश में शासन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता आएगी और सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी।
इन सारी उठा पटक के बीच कल राष्ट्रपति ने भी दिल्ली में एलर्जी के अधिकार विधेयक को मंजूरी दे दी गयी है। अब इन नियमों के तहत पर दिल्ली सरकार को एलजी के सामने अपनी बात रखनी पडेगी यदि एलजी साहब उस पर काम करने को कहते हैं तभी वो कार्य होगा। अन्यथा नहीं।
सुनील शुक्ल





















