सत्यम् लाइव, 26 अप्रैल 2020 दिल्ली।। गृह मंत्रालय ने जैसे दुकानें खुलने के लिये छूट दी तो छोटे व्यापारी राहत की श्वॉस ली और लगभग पूरी ही दुकानें खुल गयी। वैसे तो व्यापारीगण सोशल डिस्टेसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं इस पर भी गृह मंत्रालय ने पुन: आदेश करते हुए अपनी बात को दोहराया कि ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोडकर सभी तरह की दुकानें खोल सकते हैं परन्तु शहरों में मॉल के साथ-साथ बाजार भी बन्द रहेगें। शहरों में अग्रिम आदेश तक नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर नहीं खुुुुुुुुलेगें। शराब, सिगरेट और गुटका पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी है हॉट स्पॉट पर आवश्यक सेवाओं के सिवा कोई छूट नहीं होगी। स्पष्ट कहना है कि बडी बाजार भी बन्द रहेगी और साथ मेें बडी दुकानों पर जाेे मजदूर काम करतेे है वो 50 प्रतिशत ही काम करेगें साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का वहॉ भी ध्यान रखा जायेगा। साथ ही मास्क अनिवार्य है। साथ ही रेस्टोरेंट, ब्यूटी, पार्लर, स्पा और हेयरकटिंग की दुकानें बंद रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की पूरी छूट दे गई है। वैसे भी ग्रामीण इलाकों में मॉल न के बराबर हैं। ऐसे में वहां बाजार पूरी तरह खुल जाएंगे। यानी वहां रेंस्टोरेंट, सैलून और ब्यूटी पार्लर पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकार ने पहले ही ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के उद्योग-धंधों को चलाने की अनुमति दे चुकी है। जाहिर है नई छूट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों का पालन वहां भी अनिवार्य होगा।
शराब, सिगरेट और गुटका की बिक्री पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि शराब, सिगरेट और गुटका की दुकानों को खोलने की अनुमति शहरी और ग्रामीण किसी भी इलाके में नहीं होगी और ये पूरी तरह बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकारों को अपनी ओर इनमें कोई अन्य छूट बढ़ाने का अधिकार होगा और उन्हें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को पूरी तरह पालन करना होगा। यदि राज्य सरकारें चाहे तो जमीनी हकीकत के आंकलन के आधार पर छूट को कम कर सकती हैं साथ ही कहा कि बढा नहीं सकती है।
उपसम्पादक सुनील शुक्ल
Discover more from Satyam Live
Subscribe to get the latest posts sent to your email.