सत्यम् लाइव, 1 अप्रैल 2021, दिल्ली।। नया वित्त वर्ष शुरू हो प्रारम्भ होने जा रहा हैै और नये नियम इन्कम टैक्स और सैलरी से जुडे नियम भी बदलने जा रहे हैं। पीएफ पर टैक्स, डीए, आईटीआर और इनकम टैक्स से जुड़े नये नियम शामिल किये जा रहे हैं। 1 अप्रैल से EPF में ज्यादा पैसा कटवाने पर टैक्स का प्रावधान है। बजट में किए गए एलानों के अनुसार 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से राहत दी गई थी तो वहीं जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है।
- अब एक वित्त वर्ष में ईपीएफ में 2.5 लाख तक निवेश टैक्स फ्री होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका बजट में एलान किया था।
- 75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है।
- नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस- TCS) भी ज्यादा लगेगा।
- नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से पीनल TDS और TCL दरें जो 5-10 फीसदी होती थीं वो अब 10-20 फीसदी होंगी।
- पोस्ट ऑफिस एकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर चार्ज लगेगा।
- केंद्र सरकार ने COVID-19 के चलते ट्रैवल लीव कंसेशन (LTC) योजना में छूट की जो घोषणा की थी वो अब नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएंगे।
- कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए इंडिविडुअल टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फील्ड ITR फॉर्म मुहैया कराया जाएगा, इससे ITR फाइल करना आसान हो जाएगा
- पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और आईएफएससी/एकआईसीआर कोड सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेंगे। इसके बाद आपको बैंक से नया कोड और चेकबुक लेना होगा।
- 1 अप्रैल से पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर 10 हजार की जुर्माना के साथ पैन नंबर भी अवैध घोषित कर दिया जायेगा।
- पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने पेंशन फंड मैनेजर (PFM) को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है।
सुनील शुक्ल
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