
सत्यम् लाइव, 2 सितम्बर 2021, दिल्ली।। गोहत्या रोकथाम अधिनियम की धारा के तहत् किसी भी एक सम्प्रदाय विशेष का होकर नहीं सोचा जा सकता है जबकि इससे पहले गुजरात के कोर्ट में स्वदेशी एवं गौ भक्त प्रवक्ता श्री राजीव दीक्षित जी ने ये सिद्ध कर दिया था कि गौरक्षा में भारत को लाखों रूपये का लाख है जबकि मारने में तो नाम मात्र लाभ है। अब दूसरा फैसला इलाहाबाद कोर्ट ने दिया है और कहा है कि किसी विशेष सम्प्रदाय की तरफ न देखते हुए कोर्ट केन्द्र सरकार से कहता है कि अतिशीघ्र केन्द्र गौरक्षा का केन्द्रिय कानून बना दे।
जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को राष्ट्रीय दर्जा दे देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल भी कराएं। गाय का महत्व हिन्दु और मुस्लिम दोनों ही जानते और मानते हैं। गायों का सम्मान सभी करते हैं ऐसे में कॉउ स्लॉटर एक्ट के तहत् गिरफ्तार हुए जावेद की जमानत की अर्जी न मंजूर करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने केन्द्र सरकार संसद में बिल लाकर गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें।
सुनील शुक्ल
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