अपर प्रमुख सचिव गृृह अवनीश अवस्थी गुरूवार को इन बाबत सीनियर अधिकारियों की बैठक में मेडिकल, सेनिटाइजर और डोर स्टेप डिलीवरी को ही पर्मीशन दी साथ ही शेष पर प्रतिबन्ध लगाया। अपर सचिव ने कहा कि मास्क अनिवार्य है मास्क की उपलब्धता न होने पर गमछे का प्रयोग कर सकते हैं तथा महिलाऐं दुप्पटे सेे अपना चेहरे को ढक सकती हैं।
सत्यम् लाइव, 10 अप्रैल, 2020।। नोवेल कोरोना वायरस केे फैलने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अब नये एक्शन मेें आ चुकी हैं और उसने लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करने के लिये 40 हजार व्यक्ति पर किया है जैसे की पूर्व सूचना आती रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और गुजरात पुलिस ने पहले ही दिन से डंडे का प्रयोग आईपीसी की धारा के दम करके लोगों को घर में बन्द करना शुरू कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने लॉक डाउन के नियमों का उल्लघंन करने वालों में लगभग 40 हजार लोगों पर एफआईआर दर्ज की है उसमें फर्जी खबर या अफवाह फैलाने वाले भी शमिल हैं। उत्तर प्रदेश के गृह व सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि धारा 188 तथा धारा 236 के तहत इन पर कार्यवाही की जायेगी। आरोप सिद्ध होने पर इन लोगों को सीधा जेल भेजा जायेगा। इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ घर-घर सामान पहुॅचाने वालों को ही घर से बाहर निकलने की इजाजत है। शेष सभी जिलों के को जिलाधिकारियों को आवाजाही पर रोक लगाने की अनुमति देनेे के लिये कहा गया है।

15 जिलों के कुल 105 हॉटस्पॉट की सीलिंग की कार्रवाही के बाद अपर प्रमुख सचिव गृृह अवनीश अवस्थी गुरूवार को इन बाबत सीनियर अधिकारियों की बैठक में मेडिकल, सेनिटाइज और डोर स्टेप डिलीवरी को ही पर्मीशन दी साथ ही शेष पर प्रतिबन्ध लगाया। अपर सचिव ने कहा कि मास्क अनिवार्य है मास्क की उपलब्धता न होने पर गमछे का प्रयोग कर सकते हैं तथा महिलाऐं दुप्पटे सेे अपना चेहरे को ढक सकती हैं इन नियमों केे पालन से व्यक्ति अपने को स्वस्थ रख सकता है। साथ ही भारत सरकार ने एक आरोग्य एप लांच किया है इसे डाउनलोड कर लें। उन्होंने बताया कि 26 हजार से ज्यादा औद्योगिक इकाईयों ने वेतन का भुगतान कर दिया है। 11 लाख श्रमिकों को 1000 रूपये का भुगतान भी कर दिया गया है। श्री अवस्थी ने कहा कि 48526 डोर स्टेप वितरण के लिये गाडियॉ लगाई गई हैं तथा 1967 कम्युनिटी किचेन स्थापित किए गये हैं।

उपसम्पादक सुनील शुक्ल
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