सत्यम् लाइव, 25 जुलाई 2020, दिल्ली।। अब देश भर में अक्टूबर 2020 से मिठाई की दुकान पर बिकने वाली सभी मिठाईयों केे पैकिंग पर या खुले में बिकने वाली मिठाईयों के उत्पादन तिथि और अंतिम तिथि होना अनिवार्य है अब इससे ग्राहकों को सुविधा होगी कि मिठाई के पैकेट पर उत्पादन तिथि और अंतिम तिथि देख कर इस्तेेमाल ही खरीदेेेेेगें। यदि इस नियम का पालन हलवाई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जुर्माना और दुकान पर ताला लगाने तक की कार्रवाही की जा सकती है। यह आदेश एफ.एस.एस.आई. की ओर से शुक्रवार को हुआ है यह नियम पूरे भारत में मान्य होगा। भारतीय समाज इतना व्यापक समाज है कि वो एक दूसरे केे पूरक होकर ही जीवन यापन करतेे है और सही बात अन्तिम तिथि की, तो विश्व में एक मात्र भारतीय नारी ही हैै जो लौकी जैसी हरी सब्जी से 20 तरह की मिठाई बना लेती है। आम जैसा फल को जो सबसे पहले खराब होता है उसे 20 साल तक केे लियेे अन्तिम तिथि तक नहीं जाने देती। ऐसे मेें, हमारे देश में ज्यादातर खाने-पीने की चीजे खुले में बिकती हेै तो कहीं न कहीं यह कानून छोेटे और मध्य उत्पादनकर्ता व्यापारियों के लिए मुश्किलें और बढ जायेगीं।
सुनील शुक्ल
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